देवास 09 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस के संकमण को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित मे वायरस के रोकथाम हेतु एवं संभावित संकट को टालने / दूर करने हेतु कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने आदेश जारी किए है कि जिले मे समस्त मेडिकल स्टोर्स / एजेंसी लॉकडाउन के दौरान जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिसटेंसिंग का पालन करेंगे । समस्त संस्थानो मे संचालक के साथ सहायक के रुप मे अधिकतम दो कर्मचारी रख सकेंगे । आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे । आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 188 दण्ड प्रकिया संहिता अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी ।
मेडिकल स्टोर्स / एजेंसी लॉकडाउन के दौरान सोशल डिसटेंसिंग का पालन करेंगे